बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले में अप्रैल 2023 में आए आंधी, तूफान एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 4261 किसानों को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने संवेदनशील होकर केला उत्पादक किसानों को 2 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा स्वीकृत कर जिले में 41 करोड़ 85 लाख से अधिक का मुआवजा वितरित किया। इस हेतु सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) के प्रयास के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार से मुआवजा मिलने के बाद इन केला उत्पादक प्राकृतिक आपदा से पीडि़त किसानों में से अनेक अन्नदाताओं ने मुख्यमंत्री षिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखकर मुआवजा देने पर आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे है।
यह बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) को तब पता चली जब उन्हें भी आभार के पत्र किसानों की ओर से प्राप्त होने लगे। जानकारी निकालने पर पता चला कि ऐसे पत्र किसानों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को भी लिखे जा रहे है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से ली गई तो वहां भी ऐसे पत्र पहुंचने की पुष्टि हुई।
इस पत्र में किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लिखा है कि यह मुआवजा उनके लिए व्यक्तिगत अनुग्रह और संवेदनषील मुख्यमंत्री की किसानों के प्रति सच्चा सद्भाव दर्षित करने वाली कार्यवाही है। एक किसान ने तो मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा प्राकृतिक आपदा की मुआवजा राशि में की गई वृद्धि को व्यक्तिगत उपकार और आपदा काल में हम किसानों का संबल बढ़ाने वाली सहायता निरूपित किया।
इसी प्रकार इन किसानों ने पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस को शासन स्तर पर अपनी समस्या को हल कराने हेतु हनुमान की भूमिका निभाने वाली जागरूक और कर्मठ दीदी बताया है।
बुरहानपुर के ग्राम मोरझिरा की महिला कृषक सोना बाई सिद्धू ने बताया कि उन्हें भाजपा की सरकार द्वारा 2 लाख 80 हजार रूपए का मुआवजा मिला है। इस हेतु उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित करते हुए कहा कि आंधी-तूफान के कारण उनकी सारी केला फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पूरी की पूरी तहस-नहस हो गई थी। मेरे परिवार का भरण-पोषण एवं खेती में आने वाली फसल की कैसे बोवनी करू, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस संकट की घड़ी में आपने मुझे मेरी फसल का नुकसान का मुआवजा 2 लाख 80 हजार रूपए देकर सहायता की, जो मैं जिंदगीभर नहीं भुल सकती हूं। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। इसी प्रकार हिरामण कोपनर ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें भी 1 लाख 22 हजार रूपए का मुआवजा मिला है। इसी प्रकार ग्राम बंभाड़ा के संतोष लक्ष्मण सागर को 6 लाख रूपए तथा ग्राम दापोरा के संतोष सुखदेव को 3 लाख 84 हजार रूपए मुआवजा प्राप्त होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अर्चना चिटनिस का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।
*पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने सहायता राशि दुगना करने की रखी थी मांग*
ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री श्रीमती चिटनिस ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राजस्व मंत्री गोविंदसिंह राजपूत एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारतसिंह कुशवाह से भेंट एवं पत्र प्रेषित कर आरबीसी 6-4 के प्रावधानों में मुआवजा राशि में दो गुना की वृद्धि किए जाने की मांग रखी थी। श्रीमती चिटनिस ने आरबीसी 6-4 की मुआवजा राशि भी बढ़ोतरी पर भी गंभीरता से विचार करने की बात कही थी। वर्तमान में 25 प्रतिशत क्षति पर कोई मुआवजा नहीं मिलता है। 25 से 35 प्रतिशत क्षति पर 15 हजार रुपए व 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत पर 27 हजार एवं 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पर एक लाख रुपए की मुआवजा राशि का प्रावधान है। उद्यानिकी फसल बीमा विलंब से किसान काफी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में आरबीसी 6-4 के प्रावधानों में दो गुना की वृद्धि की जाए, ऐसी मांग रखी थी। जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश की कैबिनेट की बैठक में उक्त निर्णय होकर मुआवजा वितरित किया गया।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) ने कहा कि शिवराजसिंह चौहान जी मध्यप्रदेश के संवेदनशील, जनहितैषी मुख्यमंत्री है। किसानों का उद्यानिकी फसलों का मौसम आधारित बीमा दुगना करने का एक बड़ा क्रांतिकारी व अकल्पनीय निर्णय क्रियान्वयन किया है। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के परिशिष्ट-1 (एक) (ख) के अंतर्गत केला फसल क्षति हेतु दी जाने वाली राहत राशि तथा उनके निर्धारित मापदण्डों में संशोधन करने का निर्णय किया गया। उन्होंने बताया कि केला फसल क्षति हेतु 25 से 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि 30 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर, 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक 54 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर एवं 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि 2 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर करने का मध्यप्रदेश की कैबिनेट के निर्णय अनुसार सहायता राशि वितरित दी जा रही है। आर्थिक अनुदान सहायता राशि अधिकतम देय सीमा 3 लाख रूपए के स्थान पर 6 लाख रूपए किए गए हैं।
दिनांक:- 14 सितंबर 2023
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