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Monday, April 21, 2025

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◆ *एक वर्ष पुराने दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।*

थाना खकनार के वर्ष 2023 के दुष्कर्म के एक प्रकरण में आरोपी को माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री सूर्य प्रकाश शर्मा की कोर्ट द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 14.06.23 को आरोपी ने फरियादिया के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही उक्त बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 477/23 धारा 376,451,506 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया था। उक्त अपराध में दुष्कर्म के आरोपी *सुभाष पिता सुखा लहासे उम्र 57 साल निवासी घनश्यामपुरा* को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये का अर्थ दण्ड, धारा 450 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रुपये का अर्थ दण्ड तथा धारा 506 भादवि मे 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना एसआई प्रियंका नायक एवं एसआई बसंती चौहान द्वारा की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण की विवेचना अधिकारियों को पुरुस्कृत किया जाएगा। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री नीतिश कुमार गुप्ता द्वारा की गई थी। प्रकरण की सफल पैरवी करने पर पैरवीकर्ता अधिकारी को पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशंसा पत्र प्रेषित किया जाएगा।

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